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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

दिनांक : 01/04/1995 - | सेक्टर: सामजिक न्याय

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्यातण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

 

लाभार्थी:

विधवा आवेदिका जिसकी आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए

लाभ:

600

आवेदन कैसे करें

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें| अथवा निकटतम लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें|